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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के द्वारा मृतक आश्रित को 90 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश

  • लेखक की तस्वीर: A1 Raj
    A1 Raj
  • 24 जून
  • 1 मिनट पठन

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के द्वारा मृतक आश्रित को 90 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश


मृतक इंद्रजीत सिंह की लगभग 3 वर्ष पूर्व सड़क हादसे में मृत्यु होने के कारण मृतक के परिजन एवं आश्रितों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था |

अधिवक्ता रमेश चौधरी
अधिवक्ता रमेश चौधरी

मृतक आश्रितों के अधिवक्ता रमेश चौधरी एवं मांगीलाल चौधरी के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि मृतक राजस्थान सरकार के खनिज विभाग में कार्यरत था एवं यदि मृतक जीवित रहता तो वह अपने परिवार के बेहतर भविष्य हेतु आय अर्जित करता परंतु मृतक की असामयिक मृत्यु होने के कारण मृतक के परिजन बेहतर भविष्य से वंचित हो गए हैं| इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा मृतक की आय व आयु के अनुसार गणना करते हुए बीमा कंपनी को 90 लाख रुपए का भुगतान मृतक इंद्रजीत सिंह के आश्रितों को दिए जाने का आदेश दिया गया है |

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अधिवक्ता रमेश चौधरी के द्वारा यह भी बताया गया की बीमा कंपनी के द्वारा चेक राशि को माननीय न्यायालय में जमा करवा दिया गया है एवं इस राशि का भुगतान भी मृतक के आश्रितों को कर दिया गया है।

 
 
 

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